Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna : प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना की जानकारी यहाँ देखे

What is PMGKY Scheme 2016 : प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू की गयी एक माफ़ी योजना है। जिसमें सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह भ्रष्‍ट लोगों को अपनी अघोषित आय या कालेधन की घोषणा करने का अवसर प्रदान करेगी और उनके द्वारा बैंकों में जमा कराये गये पैसों (कालेधन) का उपयोग गरीबों के विकास में किया जायेगा। PMGKY Scheme 2016 से काला धन रखने वाला व्यक्ति अघोषित आय पर 50% जुर्माना देने के बाद अभियोजन से बचता है तथा अघोषित आय का अतिरिक्त 25% उस योजना में निवेश किया जाता है जिसे चार साल बाद बिना ब्याज के वापस किया जा सकता है। दरअसल सरकार ने यह योजना उन भ्रष्‍ट लोगों के लिए शुरू किया है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। ऐसे लोग इस योजना के तहत गरीब कल्‍याण योजना में अपना पैसे जमा कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna : प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना जानकारी

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna वर्ष 2016 में पूरे भारत में लागू किया गया था। इस योजना के तहत अघोषित संपत्ति का ब्‍यौरा देने हेतु 31 मार्च 2017 तक का समय अवधि निर्धारित किया गया था। इस योजना का लाभ केवल भारतीय बैंक खातों में नकद या बैंक जमा के रूप में आय घोषित करने के लिए लिया जा सकता है, न कि आभूषण, स्टॉक, अचल संपत्ति, या विदेशों में जमा के रूप में । इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता है। PMGKY Scheme 2016 के तहत अघोषित आय की घोषणा नहीं करने पर आय कर रिटर्न में दिखाए जाने पर 77.25% का जुर्माना लगेगा। यदि आय को कर रिटर्न में नहीं दिखाया गया है, तो यह अभियोजन के बाद आगे 10% जुर्माना करेगा। इस योजना का विशेषज्ञों ने आर्थिक रूप से विफल माना है। क्‍योंकि इसे बहुत कम लोगों ने अपनाया।

What is PMGKY Scheme : प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना क्या हैं ?

प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के नियम:-

  1. जिस किसी भी व्‍यक्ति के पास कालाधन होगा, वह प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के तहत अपना पैसा बैंकों में जमा करा सकेगा। जो भी व्‍यक्ति इस योजना में पैसा जमा करेगा वह अगले चार साल तक उस खाते से पैसा नहीं निकाल सकता है। साथ ही उस खाते पर किसी तरह का ब्‍याज भी नहीं मिलेगा।
  2. PMGKY Scheme 2016 के तहत अघोषित संपत्ति जमा करने हेतु सबसे पहले आवेदक को किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त बैंक की शाखा में खाता खुलवाना होगा और अपना पेन कॉर्ड, आधार कार्ड एवं अन्‍य डिटेल बैंक को देनी होगी। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा एक खास तरह का आवेदन फार्म तैयार किया गया है, जिसे अघोषित संपत्ति रखने वाले को ही भरना होता है।
  3. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna के तहत अघोषित संपत्ति (काला धन) रखने वाले लोगों को सिर्फ एक बार ही पैसे भरने की सुविधा मिलती है। दोबारा उन्‍हें मौका नहीं दिया जाता है।
  4. इस योजना के तहत जमा किये गये पैसों को चार साल के लिए फिक्‍स कर दिया जाता है अर्थात् उन पैसों को बैंकों से 4 साल तक नहीं निकाला जा सकता है और इस अवधि में उन्‍हें कोई ब्‍याज भी नहीं दिया जाता है।
  5. इस योजना के तहत बैंकों में जमा कराये गये पैसों को किसी अन्‍य के खाता में हस्‍तांतरित नहीं किया जा सकता है परंतु यदि किसी कारणवश खाताधारक की मृत्‍यु हो जाती है तो नामिनी को ये पैसे मिल सकते हैं।

इसे भी जानें :- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए पात्रता एवं आवेदन फार्म (हिंदी में जानकारी)

प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के शर्तें :-

  1. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna के अनुसार जुर्माने से जो राशि प्राप्‍त होगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा।
  2. अगर गरीब कल्याण योजना के बाद काले धन (Black Money) का पता चला और आय के स्रोत की जानकारी नहीं मिली तो 77.25 फीसदी पैसा सरकार जब्‍त कर लेगी।
  3. आय का स्रोत (Source of Income) साबित नहीं कर सके तो 85 फीसदी पैसा भरना होगा।
  4. योजना के बाद छापा पड़ने पर काला धन मिलने पर 60 फीसदी पैसा भरना होगा।
  5. अगर छापा पड़ा और काले धन होने की बात स्वीकारी तो 90 फीसदी पैसा सरकार को देना होगा।

PMGKY Scheme में जमा पैसों का उपयोग कोरोना महामारी से लड़ने में :- 

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ‘कोरोना वायरस’ के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्‍य से गरीबों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna) के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। श्रीमती सीतारमण ने कहा, ‘आज किए गए विभिन्‍न उपायों का उद्देश्य निर्धनतम लोगों के हाथों में भोजन एवं पैसा देकर उनकी भरसक मदद करना है, ताकि उन्‍हें आवश्यक आपूर्ति या वस्‍तुओं को खरीदने और अपनी अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।’

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं: –

  • ‘कोविड-19’ से लड़ने वाले प्रत्‍येक स्वास्थ्य कर्मी को बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दालें मुफ्त में मिलेंगी।
  • 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को अगले तीन महीने तक हर माह 500 रुपये मिलेंगे।
  • मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है, 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।
  • 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्‍यांगजनों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
  • सरकार वर्तमान ‘पीएम किसान योजना’ के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2,000 रुपये डालेगी, 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
  • केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को ‘भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष’ का उपयोग करने के आदेश दिए हैं।