Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna | प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना | PMGKY Scheme 2016

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna : प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना (PMGKY Scheme 2016) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू की गयी एक योजना है। जिसमें सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भ्रष्‍ट लोगों द्वारा बैंकों में जमा कराये गये पैसों (कालेधन) का उपयोग गरीबों के विकास में किया जायेगा। दरअसल सरकार ने यह योजना उन भ्रष्‍ट लोगों के लिए शुरू किया है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। ऐसे लोग इस योजना के तहत गरीब कल्‍याण योजना में अपना पैसे जमा कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna वर्ष 2016 में पूरे भारत में लागू किया गया था। इस योजना के तहत अघोषित संपत्ति का ब्‍यौरा देने हेतु 31 मार्च 2017 तक का समय अवधि निर्धारित किया गया था। इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता था। इस योजना का विशेषज्ञों ने आर्थिक रूप से विफल माना है। क्‍योंकि इसे बहुत कम लोगों ने अपनाया।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna | प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना | PMGKY Scheme 2016

प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के नियम:-

  1. जिस किसी भी व्‍यक्ति के पास कालाधन होगा, वह प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के तहत अपना पैसा बैंकों में जमा करा सकेगा। जो भी व्‍यक्ति इस योजना में पैसा जमा करेगा वह अगले चार साल तक उस खाते से पैसा नहीं निकाल सकता है। साथ ही उस खाते पर किसी तरह का ब्‍याज भी नहीं मिलेगा।
  2. PMGKY Scheme 2016 के तहत अघोषित संपत्ति जमा करने हेतु सबसे पहले आवेदक को किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त बैंक की शाखा में खाता खुलवाना होगा और अपना पेन कॉर्ड, आधार कार्ड एवं अन्‍य डिटेल बैंक को देनी होगी। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा एक खास तरह का आवेदन फार्म तैयार किया गया है, जिसे अघोषित संपत्ति रखने वाले को ही भरना होता है।
  3. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna के तहत अघोषित संपत्ति (काला धन) रखने वाले लोगों को सिर्फ एक बार ही पैसे भरने की सुविधा मिलती है। दोबारा उन्‍हें मौका नहीं दिया जाता है।
  4. इस योजना के तहत जमा किये गये पैसों को चार साल के लिए फिक्‍स कर दिया जाता है अर्थात् उन पैसों को बैंकों से 4 साल तक नहीं निकाला जा सकता है और इस अवधि में उन्‍हें कोई ब्‍याज भी नहीं दिया जाता है।
  5. इस योजना के तहत बैंकों में जमा कराये गये पैसों को किसी अन्‍य के खाता में हस्‍तांतरित नहीं किया जा सकता है परंतु यदि किसी कारणवश खाताधारक की मृत्‍यु हो जाती है तो नामिनी को ये पैसे मिल सकते हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के शर्तें :-

  1. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna योजना के अनुसार जुर्माने से जो राशि प्राप्‍त होगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा।
  2. अगर गरीब कल्याण योजना के बाद काले धन (Black Money) का पता चला और आय के स्रोत की जानकारी नहीं मिली तो 77.25 फीसदी पैसा सरकार जब्‍त कर लेगी।
  3. आय का स्रोत (Source of Income) साबित नहीं कर सके तो 85 फीसदी पैसा भरना होगा।
  4. योजना के बाद छापा पड़ने पर काला धन मिलने पर 60 फीसदी पैसा भरना होगा।
  5. अगर छापा पड़ा और काले धन होने की बात स्वीकारी तो 90 फीसदी पैसा सरकार को देना होगा।